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Legal Literacy and Multipurpose Camp

Publish Date : 26/03/2018
Legal Literacy

हल्द्वानी 24 मार्च  2018 (सूचना)-   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं बहुउउदेशीय शिविर का आयोजन लक्ष्मी शिशु मन्दिर बरेली रोड हल्द्वानी में किया गया। शिविर का शुभारम्भ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सीडी) राजीव धवन तथा अपर पुलिस अघीक्षक अमित श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। बहुउददेशीय शिविर मे वक्ताओ द्वारा जहां कानूनी जानकारी दी गई वही विभागीय अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी शिविर में आये लोगो को दी।

अपने सम्बोधन मे सचिव विधिक प्राधिकरण श्री धवन ने कहा कि कानून साधारण भाषा मे वह नियम है जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु लिपिबद्ध किये गये है। जीवन मे जटिलतायें बढ रही है, और कोई ऐसा पक्ष नही है जिसके बावत कानून नही बनाया गया हो। भारत वर्ष में विविधि विषयोंं पर अधिनियम और नियम और विनियमों की भरमार है, तथा कानून बनाने की यह प्रक्रिया अनवृत्त जारी है। उन्होने कहा कि भारतीय संविधान मे यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त हों। इसी उददेश्य से आम जनता के हित को सुरक्षित रखने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का कानून बनाया गया है और इस अधिनियम के द्वारा असहाय और निर्बल वर्गो को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

श्री धवन ने बताया कि प्राधिकरण का उददेश्य है कि विधिक अधिकारो एवं कर्तव्यो की जानकारी समाज को देना है। श्री धवन ने अपने सम्बोधन में महिला हिंसा, महिला एवं बाल उत्पीडन, अधिनियम, बालश्रम, पाॅक्सो एक्ट, बाल विवाह, जुनाइल एक्ट,साइबर क्राइम की विस्तृत जानकारियां दी। उन्होने इन अधिनियमों में दण्ड प्राविधानो की जानकारी भी दी। उन्होने कहा कि हमें अपने आसपास शहर व देश मे क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हर क्षेत्र में जागरूक होकर अपने कानूनी अधिकारों को भी जानना चाहिए ताकि हम हर क्षेत्र में आगे बढ सके और जरूरत पडने पर कानूनी सहायता ले सके। उन्होने सभी लोगों से अपील की कि वे विधिक अधिकारो के प्रति स्वयं जागरूक होवें व दूसरो को भी जागरूक करें। श्री धवन ने कहा कि जागरूकता के लिए बच्चे अच्छे एवं विश्वसनीय माध्यम होते है वे अपने घर के साथ ही अपने आसपडोस को भी जागरूक करते है।

श्री धवन ने प्रारम्भिक कानूनी शिक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की। साथ ही कहा कि बच्चे उनके साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटना एवं दुर्घटना की जानकारी अपने परिवार जनो को देंगे ताकि दोषियो को दण्ड मिल सके। उन्होने बच्चो से कहा कि वह परिवार वालो से वाहन चलाने की जिद ना करें व अपने परिजनो को वाहन चलाते समय हैलमेट पहनने की सलाह दें। उन्होेने बताया कि एक लाख से कम की आय वालों को निशुल्क विधिक परामर्श दिये जाने की व्यवस्था है जिले में प्राधिकरण की ओर से 105 पैरालीगल वालैटियर कार्यरत है इनके माध्यम से ऐसे लोगो को अपना मुकदमा लडने के लिए निशुल्क सहायता दी जा रही है। उन्होने लोगो से लोक अदालत के माध्यम से अपने वाद सुलझाने की सलाह भी दी।

अपने सम्बोधन में अपर पुलिस अघीक्षक अमित श्रीवास्तव  ने कहा कि इस प्रकार के शिविरो का आयोजन न्याय पालिका का सक्रिय एवं प्रशंसनीय कदम है। उन्होने कहा कि नियम कानून हमारी सहुलियत के लिए बनाये गये है। इसलिए हमें इनका पालन करना चाहिए। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर बच्चे अपने सहपाठियों, शिक्षकों व अविभावकों से अवश्व बतायें ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होने सडक सुरक्षा नियमों की जानकारी देते बच्चो से 18 वर्ष के उम्र के बाद ही वाहन चलाने की अपील की।

विधिक साक्षरता शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 87 लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण व 67 का टीकाकरण किया गया, 07 विकलांग प्रमाण पत्र, श्रम विभाग द्वारा 56 फार्म वितरित किये गये। इसी तरह 21 लोगों के आधार कार्ड बनाये गये, पुलिस विभाग द्वारा 14 लोंगो को डीएल, परमिट सम्बन्धी जानकारियां दी गई,महिला कल्याण के 17 फार्म वितरित, समाज कल्याण विभाग द्वारा 21 लोगो को वृद्वा, विकलांग, विधवा पेंशन के फार्म वितरित किये गये। राजस्व विभाग द्वारा आय 19 पेंशन फार्म, 04 उत्तराधिकारी स्थायी व जाति प्रमाण पत्र, 01 सहायतार्थ प्रमाण पत्र जारी किये गये। शिविर मे स्वास्थ्य,कृषि, पुलिस, वन, कृषि, महिला सशक्तीकरण,समाज कल्याण, सर्वशिक्षा अभियान,बाल विकास, महिला कल्याण, जिला विधिक सेवा के विभागो द्वारा स्टाल लगाकर जानकारियां दी गई।