हल्द्वानी – 16 मई 2020 (सूचना) – सार्वजनिक स्थल अथवा कार्यस्थल पर बिना फेसमास्क, सार्वजनिक जगह पर थूकना, सामाजिक दूरी ना बनाने एवं गुटका, तम्बाकू के विक्रय करने पर अर्थदण्ड के साथ ही पुनरावृत्ति पर पुलिस एक्ट, चालान के साथ ही आपदा अधिनियम के तहत की जायेगी कार्यवाही।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर फेसमास्क पहने बगैर मिले तो पहली बार 200 जुर्माना भरना होगा, दोबारा मास्क ना लगाये पाये जाने पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी 200 रूपये अर्थदण्ड तथा द्वितीय बार थूकते पाये जाने पर पुलिस एक्ट की धारा-81 के तहत चालान किया जायेगा। उन्होने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, ठेली तथा सार्वजनिक स्थानोें पर सामाजिक दूरी के निर्देशोें का पालन ना करने पर 500 रूपये सम्बन्धित स्थल प्रभारी, दुकानदार, प्रतिष्ठान स्वामी पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा, द्वितीय बार सामाजिक दूरी अनुपालन ना करने पर 2000 का अर्थदण्ड, इसी तरह गुटका, तम्बाकू बिक्री करने वालों पर प्रथम बार 1000 रूपये, द्वितीय बार पकडे जाने पर 2000 का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। उन्होने कहा कि पुनरावृत्ति पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड वसूलने एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से विधिमान प्राविधानों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, उपखण्ड मजिस्टेªट प्राधिकृत होंगे।