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हल्द्वानी  10 जून  (सूचना) – टैैक्सी संचालन की अनुमन्य व्यवस्था के तहत टैक्सी चालकों के द्वारा समक्ष अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

प्रकाशित तिथि : 15/06/2020

जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया है कि टैैक्सी संचालन की अनुमन्य व्यवस्था के तहत टैक्सी चालकों के द्वारा समक्ष अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। टैक्सी चालक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोडकर वापस अपने मूल नगर/स्थान पहुचने पर उन्हे कोरेन्टाइन हेतु बाध्य नही किया जायेगा। प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से यह अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा कि टैक्सी चालकों एवं यात्रियों द्वारा कोविड से सुरक्षा के अन्तर्गत वाहन परिचालन सम्बन्धित मानक प्रचलन कार्यविधि (एसओपी) का पालन किया जाए। उन्होने जारी आदेश मे कहा है कि टैक्सी/मैक्सी वाहन चालकों अन्तर जनपदीय टैक्सी संचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर यात्रियो को एक स्थान से दूसरे स्थान को छोडकर वापस अपने मूल नगर/स्थान पहुचने पर वाहन चालको को कोेरेन्टाइन से मुक्त किया जाता है, परन्तु सभी टैक्सी चालक सवारियो को लेकर उत्तराखण्ड से बाहर जाते हैं तो वापसी के उपरान्त अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाना आवश्यक होगा, स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उन्होने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्टेट तथा सभी उपजिलाधिकारियो से कहा है कि इस व्यवस्था को तत्काल 11 जून से प्रभावी करें।